गणेश पंडाल में बाजा बजाने को लेकर विवाद, युवक की हत्या मस्तूरी पुलिस और ACCU की कार्रवाई, 13 आरोपी गिरफ्तार; डंडा, छुरी और कुल्हाड़ी जब्त

 गणेश पंडाल में बाजा बजाने को लेकर विवाद, युवक की हत्या

मस्तूरी पुलिस और ACCU की कार्रवाई, 

13 आरोपी गिरफ्तार; डंडा, छुरी और कुल्हाड़ी जब्त

मस्तूरी/बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में गणेश पंडाल में बाजा बजाने की बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार 20 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले में मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे की छुरी और लोहे की कुल्हाड़ी बरामद की गई है। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी मामले में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी विद्याकांत राठौर ने मस्तूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 सितंबर की रात गणेश पंडाल के पास अचानक विवाद और मारपीट की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर आरोपियों द्वारा शैलेष कुमार राठौर उर्फ राज सहित अन्य लोगों के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी-डंडे, फरसा, राफ्टर और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा था।

बताया गया कि बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई। हमले में विक्रम राठौर, लक्की राठौर उर्फ विकास, व्यास नारायण, शैलेष राठौर और रवि कुमार राठौर घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शैलेष राठौर उर्फ राज को मृत घोषित कर दिया।

13 आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह तथा एसडीओपी सुदीप सरकार के मार्गदर्शन में मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की टीम ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। उनके बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त हथियारों को जब्त किया गया।

पुलिस ने आरोपियों को 21 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया और 22 सितंबर को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

गिरफ्तार आरोपी

बोधीराम राठौर, 75 वर्ष

संतोष राठौर, 47 वर्ष

दिलीप कुमार राठौर, 45 वर्ष

दीपक कुमार राठौर, 42 वर्ष

आकाश राठौर, 19 वर्ष

शंकर राठौर उर्फ नंदू, 33 वर्ष

आकाश राठौर उर्फ मोनू, 19 वर्ष

सूरज कुमार राठौर, 40 वर्ष

रोहित कुमार राठौर, 36 वर्ष

सुनील उर्फ राजा राठौर, 28 वर्ष

प्रकाश उर्फ लालू राठौर, 23 वर्ष

रवि कुमार राठौर, 25 वर्ष

आयुष राठौर, 21 वर्ष

इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक को भी मामले में लिया गया है।

पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 296, 351(3), 109, 190, 191(1), 191(2), 191(3) एवं 102 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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