मां-बेटी हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी, चौथे को उम्रकैद की सजा सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

 मां-बेटी हत्याकांड में 3 दोषियों को फांसी, चौथे को उम्रकैद की सजा


सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा दी गई है।

मामले में कोर्ट ने 29 सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। पीड़ित पक्ष के वकील संजय अंबस्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताते हुए आरोपियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी।

पत्नी और बेटी की बेरहमी से की गई थी हत्या

घटना 14 अक्टूबर 2024 की बताई गई है। आरोपियों पर हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। वारदात से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बेटी के कपड़े उतारकर धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। दोनों शवों को घर से करीब पांच किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया गया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई

डबल मर्डर केस की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 29 सितंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय मुख्य आरोपी 


कुलदीप साहू हंसता हुआ नजर आया था। उसने कथित तौर पर मीडिया के सामने स्माइली का संकेत बनाकर वीडियो बनाने के लिए भी कहा था।

फैसले के बाद मामले में तीन दोषियों को फांसी और एक आरोपी को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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